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Faridabad News: जींद में एससी-बीसी छात्रों के लिए निशुल्क छात्रावास में प्रवेश शुरू
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-एक परिवार के अधिकतम दो छात्रों को मिलेगा दाखिला
संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा जींद जिले में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और विमुक्त घुमंतू जातियों के छात्रों के लिए निशुल्क छात्रावास की सुविधा शुरू की गई है। जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वकर्मा कॉलोनी, जींद स्थित इस छात्रावास में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए एक अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
छात्रावास में कक्षा छठी से दसवीं तक पढ़ने वाले कुल 50 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। यहां छात्रों के लिए रहने, खाने-पीने, बिस्तर, बर्तन और डॉक्टरी सहायता की पूरी व्यवस्था निशुल्क रहेगी। प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों का जींद के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है। इस सुविधा के लिए छात्र का हरियाणा का स्थाई निवासी होना और एससी, बीसी या घुमंतू जाति से संबंधित होना जरूरी है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही प्रवेश मिल सकेगा। आवेदन पत्र सरपंच, तहसील कल्याण अधिकारी या संबंधित पार्षद से प्रमाणित होना आवश्यक है। इच्छुक अभिभावक अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी, जींद के कार्यालय या दूरभाष नंबर 01681-245132 पर संपर्क कर सकते हैं।
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, हरियाणा द्वारा जींद जिले में अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग और विमुक्त घुमंतू जातियों के छात्रों के लिए निशुल्क छात्रावास की सुविधा शुरू की गई है। जिला कल्याण अधिकारी ममता शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विश्वकर्मा कॉलोनी, जींद स्थित इस छात्रावास में शैक्षणिक सत्र 2026 के लिए एक अप्रैल से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।
छात्रावास में कक्षा छठी से दसवीं तक पढ़ने वाले कुल 50 छात्रों को प्रवेश देने का लक्ष्य रखा गया है। यहां छात्रों के लिए रहने, खाने-पीने, बिस्तर, बर्तन और डॉक्टरी सहायता की पूरी व्यवस्था निशुल्क रहेगी। प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों का जींद के किसी सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ना अनिवार्य है। इस सुविधा के लिए छात्र का हरियाणा का स्थाई निवासी होना और एससी, बीसी या घुमंतू जाति से संबंधित होना जरूरी है। साथ ही परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिए और एक परिवार के अधिकतम दो बच्चों को ही प्रवेश मिल सकेगा। आवेदन पत्र सरपंच, तहसील कल्याण अधिकारी या संबंधित पार्षद से प्रमाणित होना आवश्यक है। इच्छुक अभिभावक अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी, जींद के कार्यालय या दूरभाष नंबर 01681-245132 पर संपर्क कर सकते हैं।
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