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Faridabad News: अश्लील वीडियो बनाकर रुपये ऐंठने के मामले में आरोपी को जमानत
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अश्लील वीडियो बनाकर रुपये ऐंठने के मामले में आरोपी को जमानत
फरीदाबाद। साइबर क्राइम एनआईटी थाने में दर्ज अश्लील वीडियो बनाकर रुपये ऐंठने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक सक्षम जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 25 मई 2026 को शिकायत दी थी कि रात करीब दो बजे उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल आई। कॉल रिसीव करने के बाद आरोपी पक्ष ने उनका चेहरा रिकॉर्ड कर वीडियो को एडिट किया और उसे भेजकर रुपये की मांग की। घबराए शिकायतकर्ता ने आरोपियों के कहने पर यूपीआई के जरिए तीन अलग-अलग लेनदेन में कुल 96 हजार रुपये भेज दिए। इसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। मामले में आरोपी विक्रम सिंह को 11 जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत में बताया गया। आरोपी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जांच पूरी हो चुकी है और 28 अगस्त को चालान भी पेश किया जा चुका है। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है और वह न तो कॉल करने वाला व्यक्ति है और न ही रकम का लाभार्थी।
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फरीदाबाद। साइबर क्राइम एनआईटी थाने में दर्ज अश्लील वीडियो बनाकर रुपये ऐंठने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने आरोपी विक्रम सिंह को जमानत दे दी है। अदालत ने आरोपी को एक लाख रुपये के जमानत बांड और इतनी ही राशि के एक सक्षम जमानती पर रिहा करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता ने 25 मई 2026 को शिकायत दी थी कि रात करीब दो बजे उनके मोबाइल पर वीडियो कॉल आई। कॉल रिसीव करने के बाद आरोपी पक्ष ने उनका चेहरा रिकॉर्ड कर वीडियो को एडिट किया और उसे भेजकर रुपये की मांग की। घबराए शिकायतकर्ता ने आरोपियों के कहने पर यूपीआई के जरिए तीन अलग-अलग लेनदेन में कुल 96 हजार रुपये भेज दिए। इसके बाद उन्होंने साइबर हेल्पलाइन पर शिकायत की थी। मामले में आरोपी विक्रम सिंह को 11 जुलाई 2026 से न्यायिक हिरासत में बताया गया। आरोपी की ओर से अदालत में दलील दी गई कि जांच पूरी हो चुकी है और 28 अगस्त को चालान भी पेश किया जा चुका है। वहीं, सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने रिकॉर्ड देखने के बाद पाया कि आरोपी के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक मामला लंबित नहीं है और वह न तो कॉल करने वाला व्यक्ति है और न ही रकम का लाभार्थी।
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