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Faridabad News: ट्रैक्टर की खरीद पर तीन लाख का अनुदान, 15 तक करें आवेदन
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संवाद न्यूज एजेंसी
फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना 2025-26 लागू की है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा किसान या उसके परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में शामिल किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए।
सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि पात्र किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुए तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा और सफल किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा।
परमिट मिलने के बाद किसान को 15 दिनों के भीतर अधिकृत डीलर या निर्माता से ट्रैक्टर खरीदना होगा। खरीद के बाद बिल, बीमा, आरटीओ पंजीकरण रसीद और लोकेशन आधारित फोटो ओटीपी के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। किसान पांच वर्षों तक ट्रैक्टर बेच या स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। भौतिक सत्यापन और समिति की मंजूरी के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
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फरीदाबाद। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के किसानों को सशक्त बनाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर अनुदान योजना 2025-26 लागू की है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि योजना के तहत 45 हॉर्स पावर या उससे अधिक क्षमता वाले ट्रैक्टर की खरीद पर प्रति किसान 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए किसान का मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण होना अनिवार्य है तथा किसान या उसके परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में शामिल किसी सदस्य के नाम कृषि भूमि दर्ज होनी चाहिए।
सहायक कृषि अभियंता राकेश कुमार ने बताया कि पात्र किसान 15 जनवरी तक विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आवेदन निर्धारित लक्ष्य से अधिक हुए तो लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। चयन के बाद किसानों के दस्तावेजों का सत्यापन होगा और सफल किसानों को ऑनलाइन परमिट जारी किया जाएगा।
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परमिट मिलने के बाद किसान को 15 दिनों के भीतर अधिकृत डीलर या निर्माता से ट्रैक्टर खरीदना होगा। खरीद के बाद बिल, बीमा, आरटीओ पंजीकरण रसीद और लोकेशन आधारित फोटो ओटीपी के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। किसान पांच वर्षों तक ट्रैक्टर बेच या स्थानांतरित नहीं कर सकेगा। भौतिक सत्यापन और समिति की मंजूरी के बाद अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा कर दी जाएगी।
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