{"_id":"649735f2986e07102d0f819a","slug":"70-challan-for-smoking-in-public-places-faridabad-news-c-26-1-fbd1004-7523-2023-06-24","type":"story","status":"publish","title_hn":"Faridabad News: सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर 70 का चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Faridabad News: सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान करने पर 70 का चालान
Sat, 24 Jun 2023 11:59 PM IST
नोएडा ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फरीदाबाद
Updated Sat, 24 Jun 2023 11:59 PM IST
विज्ञापन
फोटो
-कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर चालान काटा
संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को सब्जी मंडी में मौजूद करीब 70 दुकानदार व लोगों का कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर चालान काटा। टीम ने मौके पर ही करीब 1400 रुपये जुर्माना वसूला। टीम के मुताबिक दुकानदार और लोग कोटपा अधिनियम का उल्लंघन कर खुलेआम तंबाकू उत्पाद व सिगरेट बेच व पी रहे थे।
हेल्थ इंस्पेक्टर करण और सहायक इंस्पेक्टर गणेश ने बताया कि टीम द्वारा शुक्रवार को बल्लभगढ़ स्टटी मेन बाजार और सिटी पार्क में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 85 लोगों का चालान काटा गया। वहीं, शनिवार को सब्जी मंडी में 70 दुकानदार व लोगों के चालान कर 1400 का जुर्मान लगाया गया। दो दिनों में करीब 3 हजार रुपये चालान वसूला गया। उन्होंने बताया कि कुछ दुकानदारों व लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू का सेवन न करने और न बेचने के लिए कहा। चालान के साथ लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया। इसके अलावा परचून की दुकान चला रहें दुकानदारों को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की बिक्री न करने की चेतावनी दी।
यह है प्रतिबंधित स्थल
सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धुम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है। वहीं, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसके लिए निर्धारित बोर्ड मानदंडों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
विज्ञापन
विज्ञापन
-कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर चालान काटा
संवाद न्यूज एजेंसी
बल्लभगढ़।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने शनिवार को सब्जी मंडी में मौजूद करीब 70 दुकानदार व लोगों का कोटपा एक्ट का उल्लंघन करने पर चालान काटा। टीम ने मौके पर ही करीब 1400 रुपये जुर्माना वसूला। टीम के मुताबिक दुकानदार और लोग कोटपा अधिनियम का उल्लंघन कर खुलेआम तंबाकू उत्पाद व सिगरेट बेच व पी रहे थे।
हेल्थ इंस्पेक्टर करण और सहायक इंस्पेक्टर गणेश ने बताया कि टीम द्वारा शुक्रवार को बल्लभगढ़ स्टटी मेन बाजार और सिटी पार्क में कोटपा अधिनियम का उल्लंघन करने वाले 85 लोगों का चालान काटा गया। वहीं, शनिवार को सब्जी मंडी में 70 दुकानदार व लोगों के चालान कर 1400 का जुर्मान लगाया गया। दो दिनों में करीब 3 हजार रुपये चालान वसूला गया। उन्होंने बताया कि कुछ दुकानदारों व लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर बीड़ी, सिगरेट व तंबाकू का सेवन न करने और न बेचने के लिए कहा। चालान के साथ लोगों को तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया। इसके अलावा परचून की दुकान चला रहें दुकानदारों को बीड़ी, सिगरेट, गुटखा की बिक्री न करने की चेतावनी दी।
विज्ञापन
यह है प्रतिबंधित स्थल
सार्वजनिक स्थल जैसे होटल, रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान, समस्त निजी एवं सरकारी कार्यालयों पर धुम्रपान करना प्रतिबंधित है। इस अधिनियम के तहत सभी सार्वजनिक स्थलों के प्रभारियों की ओर से धूम्रपान निषेध क्षेत्र वाले बोर्ड लगाना अनिवार्य है। वहीं, शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में तंबाकू उत्पाद बेचना अपराध है। इसके अलावा तंबाकू विक्रेताओं की ओर से 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध है। इसके लिए निर्धारित बोर्ड मानदंडों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है।
विज्ञापन