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लिव इन रिलेशन में रह रही महिला की हत्या कर शव जलाने के दोषी को उम्रकैद की सजा
Updated Fri, 16 Nov 2018 05:15 PM IST
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महिला की हत्या कर शव जलाने के दोषी को उम्रकैद
फरीदाबाद। लिव-इन रिलेशन में रह रही महिला की हत्या कर शव जला देने के आरोपी को सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
थाना सराय ख्वाजा में 28 मार्च 2017 को बदरपुर, दिल्ली निवासी जाहिद ने दर्ज करवाए गए मामले में बताया था कि उसकी बड़ी बहन जाहिदा की शादी इमरान के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद इमरान की मौत होने पर उनकी बहन अगवानपुर में अपना मकान बनाकर अकेले रहने लगी। इस दौरान मंडावली, दिल्ली निवासी तरुण उसके संपर्क में आया। पुलिस के अनुसार, तरुण, जाहिदा के साथ अगवानपुर स्थित उसके घर में लिव-इन रिलेशन में रहने लगा। शराब पीने का आदि तरुण ने कुछ समय बाद ही जाहिदा को मारना पीटना शुरू कर दिया और रुपये मांगता था।
जाहिद ने पुलिस को बताया था कि वह उसका मकान हड़पना चाहता था। इसके लिए उसने जाहिदा पर कई बार दबाव बनाया, मगर उसने मकान उसके नाम नहीं किया। इस पर 27 मार्च 2017 की रात तरुण ने जाहिदा की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया। पुलिस ने तरुण के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने तरुण को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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फरीदाबाद। लिव-इन रिलेशन में रह रही महिला की हत्या कर शव जला देने के आरोपी को सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
थाना सराय ख्वाजा में 28 मार्च 2017 को बदरपुर, दिल्ली निवासी जाहिद ने दर्ज करवाए गए मामले में बताया था कि उसकी बड़ी बहन जाहिदा की शादी इमरान के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद इमरान की मौत होने पर उनकी बहन अगवानपुर में अपना मकान बनाकर अकेले रहने लगी। इस दौरान मंडावली, दिल्ली निवासी तरुण उसके संपर्क में आया। पुलिस के अनुसार, तरुण, जाहिदा के साथ अगवानपुर स्थित उसके घर में लिव-इन रिलेशन में रहने लगा। शराब पीने का आदि तरुण ने कुछ समय बाद ही जाहिदा को मारना पीटना शुरू कर दिया और रुपये मांगता था।
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जाहिद ने पुलिस को बताया था कि वह उसका मकान हड़पना चाहता था। इसके लिए उसने जाहिदा पर कई बार दबाव बनाया, मगर उसने मकान उसके नाम नहीं किया। इस पर 27 मार्च 2017 की रात तरुण ने जाहिदा की हत्या कर दी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को जला दिया। पुलिस ने तरुण के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था और तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। इस मामले में सत्र न्यायाधीश दीपक गुप्ता की अदालत ने तरुण को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को उम्रकैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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