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नगर निगम के 103 कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश
Updated Sun, 15 Jul 2018 07:28 PM IST
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नगर निगम के 103 कर्मचारियों को वेतन देने के आदेश
फरीदाबाद। नगर निगम में सितंबर 2017 को रेगुलराइज किए गए 103 कर्मचारियों को तैनाती के समय से अब तक का वेतन देने के आदेश शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने निगम आयुक्त मो. शाईन को जारी किए हैं। प्रधान सचिव ने यह आदेश उच्च न्यायालय के 23 मई 2018 को दिए गए फैसले के आधार पर जारी किए हैं। यह जानकारी निगम के 103 कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रहे भारतीय मजदूर संघ के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष सीबी चौहान ने प्रेसवार्ता में दी।
सेक्टर नौ बाईपास रोड रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में कोर्ट और प्रधान सचिव के आदेश की प्रतियां दिखाते हुए सीबी चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बहाल हुए इन 103 कर्मचारियों को पिछले दस माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे यह कर्मचारी परिवार का खर्च और बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। इस आदेश से कर्मचारियों में खुशी छा गई है। सीबी चौहान और प्रेस प्रवक्ता प्रेम सिंह रावत ने बताया कि कर्मचारियों के हित की लड़ाई कोर्ट में पिछले 23 साल से लड़ी जा रही थी जिसका प्रतिफल मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ श्रमिक नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए मीडिया में दुष्प्रचार कर रहे हैं। कोर्ट ने मजदूरों के हक में फैसला देकर न्याय किया हैं। वेतन जारी करने का आदेश मिलने पर कर्मचारियों ने मजदूर नेताओं का आभार जताया और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भामस के मुरारी लाल, जय किशन कौशिक, महेश हुड्डा, मटरू लाल, सुरेंद्र हुड्डा, विजय पंडित, हरि किशन चौहान, राजकुमार भाटी, महेश यादव, योगेश डागर और विनोद आदि मजदूर नेता मौजूद रहे।
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फरीदाबाद। नगर निगम में सितंबर 2017 को रेगुलराइज किए गए 103 कर्मचारियों को तैनाती के समय से अब तक का वेतन देने के आदेश शहरी स्थानीय निकाय के प्रधान सचिव आनंद मोहन शरण ने निगम आयुक्त मो. शाईन को जारी किए हैं। प्रधान सचिव ने यह आदेश उच्च न्यायालय के 23 मई 2018 को दिए गए फैसले के आधार पर जारी किए हैं। यह जानकारी निगम के 103 कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ रहे भारतीय मजदूर संघ के हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष सीबी चौहान ने प्रेसवार्ता में दी।
सेक्टर नौ बाईपास रोड रोड स्थित अपने आवास पर प्रेस वार्ता में कोर्ट और प्रधान सचिव के आदेश की प्रतियां दिखाते हुए सीबी चौहान ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर बहाल हुए इन 103 कर्मचारियों को पिछले दस माह से वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन नहीं मिलने से आर्थिक तंगी से जूझ रहे यह कर्मचारी परिवार का खर्च और बच्चों की फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। इस आदेश से कर्मचारियों में खुशी छा गई है। सीबी चौहान और प्रेस प्रवक्ता प्रेम सिंह रावत ने बताया कि कर्मचारियों के हित की लड़ाई कोर्ट में पिछले 23 साल से लड़ी जा रही थी जिसका प्रतिफल मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ श्रमिक नेता अपनी राजनीति चमकाने के लिए मीडिया में दुष्प्रचार कर रहे हैं। कोर्ट ने मजदूरों के हक में फैसला देकर न्याय किया हैं। वेतन जारी करने का आदेश मिलने पर कर्मचारियों ने मजदूर नेताओं का आभार जताया और खुशी का इजहार किया। इस मौके पर भामस के मुरारी लाल, जय किशन कौशिक, महेश हुड्डा, मटरू लाल, सुरेंद्र हुड्डा, विजय पंडित, हरि किशन चौहान, राजकुमार भाटी, महेश यादव, योगेश डागर और विनोद आदि मजदूर नेता मौजूद रहे।
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