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तलवार से हमले के दोषी को 4 साल की सजा

Thu, 27 Feb 2020 10:27 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 27 Feb 2020 10:27 PM IST
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4 yaer imprisonment to the victim of attack by sword
तलवार से हमले के दोषी को 4 साल की सजा
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फरीदाबाद। थाना सदर बल्लभगढ़ अंतर्गत गांव मच्छगर में एक व्यक्ति पर तलवार से हमला कर घायल करने के मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जेबी गुप्ता की अदालत ने आरोपी चरनजीत उर्फ चिंटू को दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। वहीं इस मामले में सबूतों के अभाव में छह आरोपियों को बरी कर दिया गया।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता रविंद्र गुप्ता ने बताया कि गांव मच्छगर निवासी सुखपाल एक जून 2017 को दोपहर करीब 12 बजे अपने घर पर थे। इसी दौरान गांव का ही रहने वाला चरनजीत उर्फ चिंटू अपने छह साथियों के साथ वहां पहुंचा और सुखपाल के साथ गाली गलौज करके चला गया। शाम करीब पांच बजे जब सुखपाल पशुओं को चारा दे रहे थे, तो वे लोग मोटरसाइकिलों पर सवार होकर दोबारा पहुंच गए। उनमें से एक ने सुखपाल पर गोली चला दी, मगर वहां खड़े सुखपाल के भाई सुरेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, इससे गोली दीवार में जा लगी। इस दौरान चरनजीत ने सुखपाल पर तलवार से हमला किया, जिससे वह घायल हो गए। थाना सदर बल्लभगढ़ पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। मामला अदालत में विचाराधीन था। बृहस्पतिवार को मामले पर फैसला लिया गया।
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