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स्वास्थ्य विभाग ने सौ पैथोलॉजी लैब को दिए कारण बताओ नोटिस
Updated Fri, 01 Jun 2018 11:23 PM IST
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100 पैथोलॉजी लैब को दिए कारण बताओ नोटिस
फरीदाबाद। एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर के बिना ही लैब रिपोर्ट जारी करने वाली जिले की 100 पैथलॉजी लैब को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भेजा है। मेडिकल काउंसिल और स्टेट मेडिकल काउंसिल के तहत पैथलॉजी रिपोर्ट पर कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। उनके हस्ताक्षर के बिना रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती है। मगर शहर की कई लैब इस नियम की अवहेलना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले लैब संचालकों को नोटिस भेज कर तलब किया है। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों पर नजर रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। अगर जल्द ही लैब संचालकों ने इस नियम की पालना नहीं की तो विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया/ स्टेट के अनुसार पैथलॉजी लैब रिपोर्ट एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर के बाद ही सही मानी जाएगी। इसके लिए जिलेवार पैथलैब पर नियम का उल्लंघन करने के लिए सख्त कार्यवाई के निर्देश भी दिए गए थे। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ऐसी सौ निजी लैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। डिप्टी सिविल सर्जन डा. रमेश ने बताया कि कोई भी लैब संचालक नोटिस के बाद भी अवैध रूप से रिपोर्ट जारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अपने स्तर पर लैब संचालकों की निगरानी के लिए कमेटी का गठन भी किया है, जोकि समय-समय पर उनको चेक करेगी।
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फरीदाबाद। एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर के बिना ही लैब रिपोर्ट जारी करने वाली जिले की 100 पैथलॉजी लैब को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस भेजा है। मेडिकल काउंसिल और स्टेट मेडिकल काउंसिल के तहत पैथलॉजी रिपोर्ट पर कम से कम एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। उनके हस्ताक्षर के बिना रिपोर्ट जारी नहीं की जा सकती है। मगर शहर की कई लैब इस नियम की अवहेलना कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वाले लैब संचालकों को नोटिस भेज कर तलब किया है। साथ ही नियमों की अवहेलना करने वालों पर नजर रखने के लिए एक कमेटी का गठन किया है। अगर जल्द ही लैब संचालकों ने इस नियम की पालना नहीं की तो विभाग उनके खिलाफ कार्रवाई करेगा।
मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया/ स्टेट के अनुसार पैथलॉजी लैब रिपोर्ट एमबीबीएस डॉक्टर के हस्ताक्षर के बाद ही सही मानी जाएगी। इसके लिए जिलेवार पैथलैब पर नियम का उल्लंघन करने के लिए सख्त कार्यवाई के निर्देश भी दिए गए थे। जिला स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ऐसी सौ निजी लैब को नोटिस जारी कर दिया गया है। डिप्टी सिविल सर्जन डा. रमेश ने बताया कि कोई भी लैब संचालक नोटिस के बाद भी अवैध रूप से रिपोर्ट जारी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने अपने स्तर पर लैब संचालकों की निगरानी के लिए कमेटी का गठन भी किया है, जोकि समय-समय पर उनको चेक करेगी।
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