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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की कैद
Updated Mon, 17 Sep 2018 11:04 PM IST
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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 12 साल की कैद
फरीदाबाद। थाना सारन क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में रहने वाली 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पड़ोसी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। थाने में दर्ज मामले के अनुसार 5 अगस्त 2017 को पीड़ित किशोरी के माता-पिता काम पर गए हुए थे। घर में उसके साथ उसकी छोटी बहन थी। इस दौरान दोषी बाबू उर्फ बाबूद्दीन उनके घर आया। उसने किशोरी की छोटी बहन को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और फिर किशोरी से दुष्कर्म किया। माता-पिता के लौटने पर किशोरी ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। लीगल सेल के अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान सबूतों और गवाहों के आधार पर बाबूदीन को दोषी पाया और उसे 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। ब्यूरो
फरीदाबाद। थाना सारन क्षेत्र के अंतर्गत एक कॉलोनी में रहने वाली 14 साल की किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी पड़ोसी को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कंचन माही की अदालत ने 12 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। थाने में दर्ज मामले के अनुसार 5 अगस्त 2017 को पीड़ित किशोरी के माता-पिता काम पर गए हुए थे। घर में उसके साथ उसकी छोटी बहन थी। इस दौरान दोषी बाबू उर्फ बाबूद्दीन उनके घर आया। उसने किशोरी की छोटी बहन को किसी बहाने से बाहर भेज दिया और फिर किशोरी से दुष्कर्म किया। माता-पिता के लौटने पर किशोरी ने उन्हें सारी बात बताई। इस पर उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। तब से मामला अदालत में विचाराधीन था। लीगल सेल के अधिवक्ता रवींद्र गुप्ता ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान सबूतों और गवाहों के आधार पर बाबूदीन को दोषी पाया और उसे 12 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। ब्यूरो