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Faridabad News: शराब ठेका कर्मी से मारपीट और लूट के आरोपियों को 10 साल की जेल
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अमर उजाला ब्यूरो
फरीदाबाद। शराब ठेका कर्मचारी से मारपीट कर 35 हजार रुपये लूटने के मामले में बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने दो दोषियों को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि न भरने पर सजा और बढ़ जाएगी।
गांव सिरोही निवासी राजेश की शिकायत पर पांच साल पहले केस दर्ज हुआ था। जिसमें उसने बताया था कि वह गांव सिरोही में शराब ठेके पर काम करता था। काफी समय से गांव धौज निवासी आमिर और शमीम उसके ठेके पर शराब लेने आते थे और सेल्समैन को धमकाकर फ्री शराब की बोतल लेकर जाते थे। छह मई 2018 को भी दोनों आए और शराब की बोतल देने के लिए कहा। इस पर दोनों आरोपी ठेके का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। बीयर की बोतल उठाकर राजेश के सिर में मारी और गल्ले से 35 हजार रुपये लूटकर दोनों फरार हो गए। शिकायत पर अगले दिन पुलिस में केस दर्ज कराया। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोनों को दोषी माना और अब सजा सुनाई है।
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फरीदाबाद। शराब ठेका कर्मचारी से मारपीट कर 35 हजार रुपये लूटने के मामले में बृहस्पतिवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमृत सिंह चालिया की अदालत ने दो दोषियों को 10 साल जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर 26 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना राशि न भरने पर सजा और बढ़ जाएगी।
गांव सिरोही निवासी राजेश की शिकायत पर पांच साल पहले केस दर्ज हुआ था। जिसमें उसने बताया था कि वह गांव सिरोही में शराब ठेके पर काम करता था। काफी समय से गांव धौज निवासी आमिर और शमीम उसके ठेके पर शराब लेने आते थे और सेल्समैन को धमकाकर फ्री शराब की बोतल लेकर जाते थे। छह मई 2018 को भी दोनों आए और शराब की बोतल देने के लिए कहा। इस पर दोनों आरोपी ठेके का दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए। बीयर की बोतल उठाकर राजेश के सिर में मारी और गल्ले से 35 हजार रुपये लूटकर दोनों फरार हो गए। शिकायत पर अगले दिन पुलिस में केस दर्ज कराया। तभी से यह मामला अदालत में विचाराधीन था। अदालत ने दोनों को दोषी माना और अब सजा सुनाई है।
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