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Delhi NCR News: 2 साल की बच्ची की मौत पर परिवार को मिला मुआवजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Mar 2026 09:10 PM IST
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- अनन्या अपने परिवार के साथ कार से वृंदावन से दिल्ली लौट रही थी, पीछे से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस ने मार दी थी टक्कर
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। द्वारका कोर्ट के मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने सड़क हादसे में जान गंवाने वाली 2 साल की बच्ची अनन्या तिवारी के परिवार को 36,300 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। यह हादसा 28 मार्च 2021 को यमुना एक्सप्रेसवे पर हुआ था। जानकारी के अनुसार, अनन्या अपने परिवार के साथ कार से वृंदावन से दिल्ली लौट रही थी। तभी पीछे से आ रही उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की बस ने उनकी कार को टक्कर मार दी। यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि हादसे में अनन्या की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि परिवार के अन्य सदस्य घायल हो गए। उसकी बहन अनुष्का भी इस हादसे में घायल हुई थी।


मामले की सुनवाई के बाद पीठासीन अधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बस चालक को हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया। यूपीएसआरटीसी ने अपनी तरफ से कार चालक को दोषी बताने की कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने इस दलील को खारिज कर दिया। पुलिस की एफआईआर और चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने माना कि बस चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अनन्या बहुत छोटी थी, इसलिए उस पर किसी की आर्थिक निर्भरता साबित नहीं हो सकती। इसी कारण परिवार को निर्भरता हानि के तहत मुआवजा नहीं दिया गया। हालांकि, कोर्ट ने मानवीय आधार पर संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के रूप में 18,150-18,150 रुपये देने का आदेश दिया, जिससे कुल मुआवजा 36,300 रुपये तय किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस राशि पर 7.5 प्रतिशत सालाना ब्याज दिया जाएगा, जो केस दर्ज होने की तारीख से लागू होगा। यह रकम बच्ची के नाना के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
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