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Delhi HC: फेसबुक ने कहा- व्हाट्सएप गोपनीयता नीति की जांच में कुछ नहीं मिला, इसलिए CII नहीं शुरू कर पाया जांच
Fri, 22 Jul 2022 11:03 PM IST
अनुराग सक्सेना
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुराग सक्सेना
Updated Fri, 22 Jul 2022 11:03 PM IST
सार
फेसबुक का पक्ष रख रहे मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि फेसबुक व्टाट्सएप का औपचारिक मालिक है और कहा जाता है कि मैसेजिंग कंपनी अपना डाटा अपनी मूल कंपनी से साझा करती है, इसका यह मतलब नहीं कि यह जांच करने के लिए जरूरी है।
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दिल्ली हाईकोर्ट
- फोटो : एएनआई-फाइल फोटो
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विस्तार
प्रौद्योगिकी कंपनी फेसबुक इंक ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि व्हाट्सएप गोपनीयता नीति के मामले में जांच करते समय शुरुआती नजर में भी ऐसा कुछ नहीं मिला कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CII) इस मामले की जांच शुरू करे। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई तय कर दी है।
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अब मेटा प्लेटफॉर्म्स बन चुकी फेसबुक ने मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम की पीठ के समक्ष कहा कि सीआईआई धीरे-धीरे इसकी जांच नहीं कर सकता।
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फेसबुक का पक्ष रख रहे मुकुल रोहतगी ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि फेसबुक व्टाट्सएप का औपचारिक मालिक है और कहा जाता है कि मैसेजिंग कंपनी अपना डाटा अपनी मूल कंपनी से साझा करती है, इसका यह मतलब नहीं कि यह जांच करने के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप जिस आधार पर मुझसे कुछ साझा करेगा, वह मेरे खिलाफ जांच शुरू करने का कोई आधार नहीं हो सकता।
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