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आबकारी नीति : सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 तक बढ़ी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जांच पूरी होने से पहले आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ आपत्ति जताने वाले बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से दायर एक आवेदन पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस संबंध में 22 मार्च को आदेश सुनाएगी।
वकील राजीव मोहन अब मामले में सिसौदिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने किया। सिसोदिया पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति को तैयार करने, चुनिंदा शराब इकाइयों के फायदे के लिए इसमें बदलाव करने और राज्य के खजाने को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में अतिरिक्त-प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप का आरोप है।
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नई दिल्ली। अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से संबंधित सीबीआई मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि 22 मार्च तक बढ़ा दी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने जांच पूरी होने से पहले आरोपियों के खिलाफ आरोपों पर बहस शुरू करने के खिलाफ आपत्ति जताने वाले बचाव पक्ष के वकीलों की ओर से दायर एक आवेदन पर भी अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। कोर्ट इस संबंध में 22 मार्च को आदेश सुनाएगी।
वकील राजीव मोहन अब मामले में सिसौदिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले पूर्व डिप्टी सीएम का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने किया। सिसोदिया पर अब खत्म हो चुकी दिल्ली की आबकारी नीति को तैयार करने, चुनिंदा शराब इकाइयों के फायदे के लिए इसमें बदलाव करने और राज्य के खजाने को कई सौ करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाने में अतिरिक्त-प्रक्रियात्मक हस्तक्षेप का आरोप है।
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