केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, 'रिश्वत' पर मुंह खोलना पड़ा भारी
पंजाब-गोवा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के लिए जी-जान से काम कर रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई मुसीबत में फंस गए हैं। चुनाव आयोग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
आयोग ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बता दें कि केजरीवाल ने गोवा में एक रैली करते हुए मतदाताओं से अपील की थी कि वो अन्य पार्टियों से पैसे ले तो लें लेकिन, वोट उन्हीं की पार्टी को दें।
हालांकि इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी दी थी कि वो इस तरह के बयान देने से बचें। इसी के बाद आम आदमी पार्टी ने आयोग के फैसले पर पलटवार करते हुए इसे असंवैधानिक और गलत बताते हुए कोर्ट में जाने की बात कही थी।
क्या है पूरा विवाद
मालूम हो कि आठ जनवरी को गोवा के बेनौलिम विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था और इसी दौरान उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा था कि वो बीजेपी और कांग्रेस से पैसे ले लें लेकिन वोट 'आप' को ही दें।
इस बयान के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को चेतावनी देते हुए कड़ी फटकार लगाई थी और पार्टी की मान्यता रद्द करने की चेतावनी भी दी थी। गौरतलब है कि चुनाव आयोग इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर ऐक्ट के पैरा 16 के तहत आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में किसी भी पार्टी की मान्यता को रद्द कर सकता है।
हालांकि चुनाव आयोग की चेतावनी के बाद केजरीवाल ने पलटवार करते हुए फैसले को गैरकानूनी और असंवैधानिक व गलत करार दे दिया था औ इसे अदालत में चुनौती देने की बात कही थी।