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Delhi NCR News: जैकलीन की याचिका पर ईडी को जवाब के लिए मिला समय
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अतिरिक्त समय दे दिया है। याचिका में उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई के लिए निर्धारित की है। इसी दिन ईडी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इससे पहले 17 अप्रैल को अदालत ने जैकलीन की ओर से दायर आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि जांच के दौरान कई बार समन जारी होने के बाद ईडी ने जैकलीन को पूरक आरोपपत्र में आरोपी बनाया था। इस मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है, जिस पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों के परिवार से करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी ने हवाला और शेल कंपनियों के जरिए अवैध धन का लेनदेन किया। मामले में आगे की जांच जारी है।
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नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित विशेष अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अतिरिक्त समय दे दिया है। याचिका में उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरकारी गवाह बनने की अनुमति मांगी है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई के लिए निर्धारित की है। इसी दिन ईडी को अपना जवाब दाखिल करना होगा। इससे पहले 17 अप्रैल को अदालत ने जैकलीन की ओर से दायर आवेदन पर ईडी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान ईडी ने अतिरिक्त समय की मांग की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
गौरतलब है कि जांच के दौरान कई बार समन जारी होने के बाद ईडी ने जैकलीन को पूरक आरोपपत्र में आरोपी बनाया था। इस मामले में ठग सुकेश चंद्रशेखर मुख्य आरोपी है, जिस पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों के परिवार से करीब 200 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप है। जांच एजेंसियों के अनुसार, आरोपी ने हवाला और शेल कंपनियों के जरिए अवैध धन का लेनदेन किया। मामले में आगे की जांच जारी है।
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