Satyendra Jain Case: थम नहीं रहीं केजरीवाल के मंत्री की मुसीबतें, ईडी ने दायर किया आरोप पत्र
Satyendra Jain: सीबीआई का आरोप है कि जैन ने 14 फरवरी, 2015 से 31 मई, 2017 की अवधि में सरकार में मंत्री रहते हुए आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
केजरीवाल सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को ईडी ने जैन और अन्य के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर कर दिया है। जैन फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धाराओं के तहत हिरासत में लिया गया था। 24 अगस्त, 2017 को सीबीआई द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की थी।
हालांकि जैन के लिए आज राहत का दिन भी रहा। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से निलंबित करने की मांग वाली एक याचिका खारिज कर दी।
पूर्व भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर की गई याचिका पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह फैसला सुनाया। याचिकाकर्ता ने पहले कहा था कि जैन को 2015-2016 में कोलकाता की एक फर्म के साथ हवाला कारोबार में कथित संलिप्तता को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। यह शासन में कानून बनाने वाले एक लोक सेवक के लिए ठीक नहीं है।