फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rouse Avenue Court sends AAP MLA Naresh Balyan to one-day police custody

Naresh Balyan: एक दिन की हिरासत में भेजे गए नरेश बाल्यान, पहले द्वारका कोर्ट ने खारिज कर दी थी पुलिस की याचिका

Thu, 05 Dec 2024 06:35 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 05 Dec 2024 06:35 PM IST
सार

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नरेश बाल्यान को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इससे पहले द्वारका कोर्ट ने आप विधायक से पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। 

विज्ञापन
Rouse Avenue Court sends AAP MLA Naresh Balyan to one-day police custody
नरेश बालियान - फोटो : facebook/Naresh Balyan

विस्तार

द्वारका कोर्ट ने बृहस्पतिवार को संगठित अपराध (मकोका) के एक कथित मामले में आप विधायक नरेश बाल्यान से पूछताछ के लिए 10 दिन की हिरासत की मांग करने वाली पुलिस की याचिका खारिज कर दी। हालांकि, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना जैन ने जांच अधिकारी को उचित अदालत के समक्ष उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की।
विज्ञापन


मकोका मामले में नरेश बाल्यान को एक दिन की न्यायिक हिरासत
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृहस्पतिवार को आप विधायक नरेश बाल्यान को कथित संगठित अपराध से संबंधित एक मामले में एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद बाल्यान को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा की अदालत के सामने पेश किया गया। मकोका के तहत दर्ज मामले में पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस ने न्यायाधीश से बाल्यान की 10 दिन की हिरासत मांगी। ऐसे में न्यायाधीश ने कहा कि दिल्ली पुलिस की अर्जी पर बहस के लिए अधिक समय की आवश्यकता होगी। ऐसे में कोर्ट ने बाल्यान को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
विज्ञापन


बाल्यान को अदालत में पेश किया गया। इसके बाद अभियोजन पक्ष ने उनकी हिरासत और मामले को सांसदों और विधायकों के मामलों की सुनवाई के लिए नामित अदालत में स्थानांतरित करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की।
विज्ञापन
विज्ञापन

न्यायाधीश ने सरकारी वकील से कहा कि अदालत के समक्ष मुद्दा यह है कि आरोपी व्यक्ति वर्तमान विधायक है। उसे विशेष एमपी/एमएलए अदालत में पेश किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि उनके पास केस ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं है। उन्हें ऐसी कोई मिसाल दिखाइए।

न्यायाधीश ने सवाल किया कि यहां आने की क्या जरूरत थी। यह तो समय की बर्बादी है। आप वह फैसला दिखाइए। इसके अनुसार कोर्ट इस मामले पर विचार करने के लिए बाध्य है। अदालत ऐसा अभी कोई आदेश नहीं दे सकती है।

दोपहर करीब 1.10 बजे सुनवाई दोबारा शुरू होने पर अभियोजक ने दिल्ली के पूर्व विधायक रामबीर शौकीन से संबंधित फैसला दाखिल किया। न्यायाधीश ने कहा कि एक अभियोक्ता के रूप में पुलिस को पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। क्या आप वही रुख अपना रहे हैं या इसे बदल रहे हैं।

बाल्यान को कथित संगठित अपराध से जुड़े मामले में 4 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था, जबकि राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को उन्हें पहले कथित जबरन वसूली के एक मामले में जमानत दे दी थी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed