फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   DTC conductors' jobs restored after 15 years of struggle

Delhi NCR News: 15 साल तक संघर्ष के बाद डीटीसी कंडक्टरों की नौकरी बहाल

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 09 Feb 2026 07:55 PM IST
विज्ञापन
- डिपो मैनेजर से बदसलूकी के आरोप में दो कंडक्टरों को बर्खास्त किया गया था
विज्ञापन

- घटना के 15 महीने बाद अतिरिक्त आरोप पत्र दाखिल कर दो कंडक्टरों को नौकरी से निकाल दिया गया था
- अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने शक्तियों का बेजा इस्तेमाल किया और अनुपातहीन सजा सुनाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) के दो कंडक्टर रण सिंह और सुरेश कुमार की सेवा से बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने कहा कि विभागीय जांच में गंभीर अनियमितताएं थीं और आरोपों का आधार मनमाना था। अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (सीएटी) के 15 जुलाई 2015 के आदेश को भी खारिज कर दिया, जिसमें कर्मचारियों की याचिका को नामंजूर किया था। पीठ ने आदेश दिया कि दोनों कर्मचारियों को सेवा में बहाल किया जाए, जिसमें सेवा की निरंतरता और वरिष्ठता सहित सभी काल्पनिक लाभ शामिल होंगे। हालांकि, अदालत ने कहा कि चूंकि बर्खास्तगी के बाद उन्होंने कोई ड्यूटी नहीं की, इसलिए उन्हें केवल 50% बैक वेज का हकदार माना जाएगा। यदि वे सुपरएनुएशन की उम्र तक पहुंच चुके हैं, तो बैक वेज उसी तारीख तक दिए जाएंगे।

6 अगस्त 2011 का है, जब नरेला डिपो में कंडक्टर रण सिंह, सुरेश कुमार और ड्राइवर जगफूल सिंह पर डिपो मैनेजर आर.बी.एल. श्रीवास्तव के साथ दुर्व्यवहार, गाली-गलौज और मारपीट का आरोप लगा। पहला चार्जशीट एटीआई सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर जारी किया गया, लेकिन जांच में सुरेंद्र सिंह ने मारपीट से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें जबरन रिपोर्ट लिखवाई गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article