6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप मामला: अब स्कूल को देना होगा इन सवालों का जवाब
दिल्ली महिला आयोग ने स्कूल को भेजा नोटिस
- मामले की जांच भी करेगा आयोग, स्कूल से इस संबंध में जानकारी मांगी
- घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने को कहा
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विस्तार
मालवीय नगर स्थित स्कूल में छ: वर्षीय बच्ची के साथ रेप के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए स्कूल को नोटिस भेजा है।
आयोग अपने अधिनियम की धारा के तहत दी गई शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले की जांच भी करेगा। इसके लिए स्कूल प्रशासन को घटना के संबंध में क्रम से जानकारी 10 अक्तूबर तक देने को कहा है।
साथ ही स्कूल को घटना के दिन की सीसीटीवी फुटेज की जानकारी मांगी है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति जय हिंद की ओर से स्कूल प्रिंसिपल को जारी नोटिस में कहा गया है कि दिल्ली महिला आयोग के अधिनियम की धारा 10 के तहत दी गई प्रदत शक्ति का प्रयोग करते हुए इस मामले की जांच की जाएगी।
स्कूल से मांगी गई ये जानकारियां
स्कूल से जानकारी मांगी गई है कि अभियुक्त स्कूल में कर्मचारी था, तो उसकी नियुक्ति की तारीख से उसे दी गई भूमिका के बारे में सूचित करें। छोटे बच्चों के लिए महिला कर्मचारी की गैर-तैनाती का कारण बताया जाए।
इतना ही नहीं यह भी बताया जाए कि क्या कारण है कि पुरुष कर्मचारी महिला शौचालय तक पहुंच सका। पूरी घटना की विस्तृत रिपोर्ट क्रमवार दी जाए। इस घटना में हुई किस स्टॉफ से चूक हुई और उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया यह बताने को कहा है।
घटना के सामने आने केबाद स्कूल ने इसको लेकर क्या कदम उठाए। स्कूल स्टॉफ का पुलिस वेरिफिकेशन किया जा रहा है या नहीं। यदि वेरिफिकेशन किया जा रहा है तो उसकी विस्तृत जानकारी दी जाए और सत्यापन नहीं किया गया तो इसका कारण बताने को भी कहा है।