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दिल्ली हिंसा : कोर्ट ने पीएफआई के तीन सदस्यों को 30 हजार के निजी मुचलके पर दी जमानत
Fri, 13 Mar 2020 10:19 PM IST
Mohit Mudgal
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Fri, 13 Mar 2020 10:19 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए पॉपुलर फ्रंट आफ इंडिया (पीएफआई) के दिल्ली अध्यक्ष और राज्य सचिव समेत तीन सदस्यों की जमानत दे दी।
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मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रभदीप कौर ने मोहम्मद दानिश, पीएफआई दिल्ली अध्यक्ष परवेज आलम और राज्य सचिव मोहम्मद इलियास की जमानत मंजूर कर दी और जांच अधिकारी से 17 मार्च तक यह बताने को कहा कि उन्हें जमानत क्यों नहीं दी गई जबकि उन पर लगाए गए आरोप जमानत योग्य हैं।
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अदालत ने तीस-तीस हजार रुपये की राशि जमा करने पर आरोपियों की जमानत मंजूर कर ली।
परवेज और इलियास को गुरुवार को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था जबकि दानिश को चार दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था।