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दिल्ली हिंसा मामला: मृतक फैजान की मां की याचिका पर हाईकोर्ट ने अपराधा शाखा को नोटिस जारी किया, जांच रिपोर्ट तलब

Thu, 24 Dec 2020 08:36 PM IST
Mohit Mudgal अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Mohit Mudgal Updated Thu, 24 Dec 2020 08:36 PM IST
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Delhi violence case: High court issues notice to crime branch on petition of mother of deceased Faizan, investigation report summoned
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

उच्च न्यायालय ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान 23 वर्षीय फैजान की मौत मामले में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को नोटिस जारी कर जांच रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। फैजान फरवरी में वायरल हुए 'जन गण मन' वीडियो में नजर आया था। मृतक की मां की याचिका दायर कर पुलिस पर उनके बेटे से मारपीट करने व जांच में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अदालत ने  मामले की सुनवाई 1 फरवरी तय की है।

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आरोप है कि फरवरी 2020 में एक ही समुदाय के पांच युवको की पुलिसकर्मियों द्वारा लाठी डंडो से पिटाई संबंधी वीडियों वायरल हुआ था। पुलिसकर्मियों ने बुरी तरह से घायल युवकों को जबरन राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया था। पांच लोगों में से एक 23 वर्षीय फैजान भी शामिल था। उसे 24 फरवरी को हिरासत में लिया गया था और 25 फरवरी को अत्याधिक खराब हालत में उसे रिहा कर दिया  था ।
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फैजान को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था व  26 फरवरी को उसने दम तोड़ दिया था। फैजान की मां ने कहा कि फैजान ने उसे बताया था कि पुलिसकर्मियों ने हिरासत में उनकी पिटाई की थी।
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याची ने कहा कि उनके बेटे को पुलिस ने गैरकानूनी रूप से हिरासत में लेकर उसे प्रताड़ित किया था। उनके बेटे की पुलिस हिरासत में मौत हुई थी। उन्होंने अदालत से आग्रह किया कि उनके बेटे की मौत की जांच एसआईटी से कारवाई जाए और पूरे मामले की अदालत निगरानी रखे ताकि पुलिस निष्पक्ष जांच करे।


उन्होंने पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि हादसे को हुए करीब 10 माह हो गए है लेकिन जांच में कोई प्रगति नहीं हुई। इतना ही नहीं उन्होंने अदालत से घटनास्थल की सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का भी निर्देश देने का आग्रह किया है।

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