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दिल्ली दंगा: हाईकोर्ट ने ताहिर हुसैन की सभी जमानत याचिकाओं पर पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट

Fri, 06 Aug 2021 06:40 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 06 Aug 2021 06:40 PM IST
सार

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा वे सभी जमानत याचिकाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना ताहिर हुसैन के खिलाफ दयालपुर थाने में दर्ज चार एफआईआर से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं।

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Delhi riots delhi high court asks delhi police to give status reports of all bail plea of tahir hussain
ताहिर हुसैन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों में आरोपी पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की सभी जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। ताहिर हुसैन को दिल्ली दंगों से जुड़े कई मामलों में दिल्ली पुलिस ने आरोपी बना रखा है।

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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने कहा वे सभी जमानत याचिकाओं पर स्टेटस रिपोर्ट मिलने के बाद सुनवाई करेंगे। न्यायमूर्ति खन्ना ताहिर हुसैन के खिलाफ दयालपुर थाने में दर्ज चार एफआईआर से जुड़ी जमानत याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे हैं।
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ताहिर हुसैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर और अभियोजन के वकील डीके भाटिया ने कोर्ट को बताया कि पुलिस दो मामलों में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है। 
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न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा कि सभी स्टेटस रिपोर्ट रिकार्ड पर लाई जाएं। इसके बाद मामले की सुनवाई होगी। सभी स्टेटस रिपोर्ट रजिस्ट्री को भेजी जाएं। ये कहते हुए उन्होंने सुनवाई के लिए 18 अगस्त की तारीख तय कर दी।

ये मामले फरवरी 2020 में हुए दंगों के दयालपुर इलाके में हुए कथित अपराध से जुड़े हैं। इनमें दो मामले ताहिर हुसैन की बिल्डिंग की छत से दंगाई भीड़ द्वारा पत्थरों, पेट्रोल बम और गोली चलाकर दो लोगों को जख्मी करने से जुड़े हैं। ये मामले हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के उल्लंघनों से जुड़े हैं।


अदालत ने इनमें एक जमानत याचिका पर 13 जुलाई और दूसरी पर 29 जुलाई को पुलिस को नोटिस जारी किया था। दूसरे मामला सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा है।

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