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दिल्ली दंगा मामला: आरोपियों को दस्तावेज प्रदान न करने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
Mon, 04 Jan 2021 09:20 PM IST
Mohit Mudgal
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: Mohit Mudgal
Updated Mon, 04 Jan 2021 09:20 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : फाइल फोटो
अदालत ने पूर्वी दिल्ली दंगो के मामले में आरोपियों को आरोपपत्र की प्रतियां न मिलने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने कहा जांच अधिकारी के इस प्रकार के रवैये से बिना कारण ट्रायल में देरी हो रही है। अदालत ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को निर्देश दिया कि वह जांच अधिकारी को समय पर आरोपपत्र की प्रतियां प्रदान करने का आदेश दे।
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मुख्य मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट दिनेश कुमार ने यह आदेश आरोपियों के उस तर्क पर दिया कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्हें आरोपपत्र की प्रतियां प्रदान नहीं की गई। अदालत ने इस मामले के जांच अधिकारी को भी नोटिस जारी कर स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि अभी तक आदेश के बावजूद आरोपियों को प्रतियां क्यों नहीं प्रदान की गई। अदालत ने जांच अधिकारी को जेल अधीक्षक के जरिए जेल में आरोपियों को सभी दस्तावेज प्रदान करे।
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अदालत ने आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त को भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि इस प्रकार से बिना कारण ट्रायल में देरी हो रही है। अदालत ने मामले की सुनवाई 7 जनवरी तय करते हुए कहा कि अगली सुनवाई से पूर्व सभी आरोपियों को दस्तावेज की प्रतियां प्रदान की जाएं। उत्तरी-पूर्वी दिल्ली में फरवरी माह में हुए दंगो में करीब 53 लोग मारे गए थे जबकि करीब 200 लोग घायल हुए थे।
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