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Delhi: स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को राहत, हाईकोर्ट ने रद्द की याचिका, की गई थी पद से हटाने की मांग

Thu, 07 Jul 2022 01:51 PM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Thu, 07 Jul 2022 01:51 PM IST
सार

याचिका में कहा गया है कि हिरासत में होने के बावजूद सत्येंद्र जैन कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं ले रहे हैं। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिनमें उन्हें गंभीर सजा मिल सकती है।

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Delhi Relief to Health Minister Satyendar Jain High Court dismisses petition filed against him
दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी है।

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याचिका में कहा गया है कि हिरासत में होने के बावजूद सत्येंद्र जैन कैबिनेट मंत्री की सुविधाएं ले रहे हैं। उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिनमें उन्हें गंभीर सजा मिल सकती है।
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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले अप्रैल महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत जैन के परिवार और कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियां कुर्क की थी। इसमें अकिंचन डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों की संपत्तियां शामिल थीं।

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ये है मामला

जैन पर आरोप हैं कि उन्होंने दिल्ली में कई शेल कंपनियों को लॉन्च किया या खरीदा था। उन्होंने कोलकाता के तीन हवाला ऑपरेटरों की 54 शेल कंपनियों के माध्यम से 16.39 करोड़ रुपये के काले धन को भी सफेद किया था। जैन के पास प्रयास, इंडो और अकिंचन नाम की कंपनियों में बड़ी संख्या में शेयर थे। रिपोर्ट्स के अनुसार, 2015 में केजरीवाल सरकार में मंत्री बनने के बाद जैन के सभी शेयर उनकी पत्नी के नाम कर दिए गए थे।



मामला सामने आने पर गिरफ्तारी के बाद जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के कागजात दिखाकर जैन से सवाल पूछे तो उन्होंने कोरोना के कारण याददाश्त चले जाने का दावा कर दिया। ईडी ने जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ही अदालत को यह बात बताई थी।

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