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दिल्ली: 29 नवंबर से खुलेंगे स्कूल-कॉलेज, सीएनजी व इलेक्ट्रिक को छोड़ अन्य वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश वर्जित
Wed, 24 Nov 2021 02:28 PM IST
पूजा त्रिपाठी
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: पूजा त्रिपाठी
Updated Wed, 24 Nov 2021 02:28 PM IST
सार
गोपाल राय ने बताया कि सीएनजी व इलेक्ट्रिक के अलावा सभी तरह के वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा।
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गोपाल राय
- फोटो : एएनआई
विस्तार
दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजधानी में प्रदूषण का स्तर सुधरने के बाद आज समीक्षा बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। गोपाल राय ने बैठक के बाद बताया कि दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और सभी तरह के शिक्षण संस्थान 29 नवंबर से दोबारा खुलेंगे।
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गोपाल राय ने जानकारी दी कि हमने अपनी बैठक में फैसला लिया है कि सभी सीएनजी व इलेक्ट्रिक वाहनों को दिल्ली की सीमा में 27 नवंबर से प्रवेश दिया जाएगा। वहीं सीएनजी व इलेक्ट्रिक के अलावा सभी तरह के वाहनों का 3 दिसंबर तक दिल्ली में प्रवेश वर्जित रहेगा।
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सुप्रीम कोर्ट में भी आज हुई प्रदूषण को लेकर सुनवाई
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त रुख अपनाए हुए है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जो भी प्रतिबंध था वह 21 नवंबर तक था, अब स्थिति बेहतर हो गई है। उन्होंने बताया कि 16 नवंबर को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 403 था, जो अब 290 पहुंच चुका है। रिपोर्ट बताती है कि हवा के कारण 26 नवंबर तक स्थिति में और भी सुधार होगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रदूषण से लड़ने के लिए वैज्ञानिक तैयारी होनी चाहिए, आगामी दिनों में हवा का बहाव कैसा होगा। इसको लेकर तैयारी की जा सकती है।
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कोर्ट ने लगाई फटकार
कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाते हुए कहा कि जब मौसम खराब होता है, तो उपाय किए जाते हैं। वायु प्रदूषण रोकने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। यह राष्ट्रीय राजधानी का हाल है, कल्पना कीजिए हम दुनिया को क्या संदेश दे रहे हैं।
हवा की वजह से बच गए, आपने क्या किया
कोर्ट ने केंद्र से तीखा सवाल करते हुए कहा कि हम सभी हवा के बहाव की वजह से बच गए, लेकिन आपने क्या किया। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वायु प्रदूषण में कमी आई है, हम तीन दिन बाद फिर से मॉनीटर करेंगे।