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Delhi : उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एमटीपी एक्ट को दी मंजूरी, विशेष हालात में संभव होगा गर्भपात
Fri, 29 Dec 2023 05:26 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 29 Dec 2023 05:26 AM IST
सार
इससे महिलाएं विशेष परिस्थितियों में गर्भपात करवा सकेंगी। एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) की राय पर गर्भधारण के 20 सप्ताह के अंदर और विशेष परिस्थितियों में 20-24 सप्ताह में दो आरएमपी की राय पर गर्भपात करवाना संभव होगा।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी संशोधन अधिनियम-2021 को मंजूरी दे दी है। इससे महिलाएं विशेष परिस्थितियों में गर्भपात करवा सकेंगी।
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एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (आरएमपी) की राय पर गर्भधारण के 20 सप्ताह के अंदर और विशेष परिस्थितियों में 20-24 सप्ताह में दो आरएमपी की राय पर गर्भपात करवाना संभव होगा। उपराज्यपाल ने अधिनियम के अधिसूचित होने में दो साल की देरी पर नाराजगी जताई और दोषियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया ।
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एमटीपी एक्ट में संसद से संशोधन के दो वर्ष बाद दिल्ली सरकार महिलाओं के अनुकूल संशोधनों को अधिसूचित करेगी। केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में एमटीपी एक्ट में बड़े बदलाव कर ये प्रावधान किए थे। ब्यूरो
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पति की जगह साथी शब्द
फॉर्म-एक में किए गए मुख्य संशोधनों के लिए-केवल एक आरएमपी का नाम, योग्यता और पता जरूरी है। फॉर्म में विवाहित महिला शब्द बदल कर सिर्फ महिला किया गया है। इसी तरह पति की जगह ‘साथी’ कर दिया गया है। नियम तय करने वाले फॉर्म दो में गर्भावस्था की अवधि के संबंध में तीन अतिरिक्त उप-शीर्ष जोड़े गए हैं व गर्भधारण के सप्ताहों के आधार पर गर्भ समाप्त करने के कारणों को ए, बी और सी में बांटा गया है।