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Delhi High Court: एनटीके पार्टी को झटका, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की नीति के फैसले को रखा बरकरार, जानें मामला

Tue, 05 Mar 2024 07:55 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 05 Mar 2024 07:55 AM IST
सार

दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिलनाडु स्थित ‘नाम तमिलर काची’ (एनटीके) नामक राजनीतिक दल की याचिका खारिज कर दी। गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त चुनाव प्रतीकों के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग पहले आओ-पहले पाओ मानदंड को उचित ठहराते हुए बरकरार रखा है।

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Delhi High Court upheld ElC first-come-first-served criteria for allotment of free election symbols
Delhi high court - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त चुनाव प्रतीकों के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग पहले आओ-पहले पाओ मानदंड को उचित ठहराते हुए बरकरार रखा है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने तमिलनाडु स्थित ‘नाम तमिलर काची’ (एनटीके) नामक राजनीतिक दल की याचिका खारिज कर दी।

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खंडपीठ ने कहा, निर्वाचन आयोग का प्रावधान सुसंगत, गैर-भेदभावपूर्ण है और सभी पात्र आवेदकों पर समान रूप से लागू होता है। यदि याचिकाकर्ता पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली जाती है, तो यह ‘मुक्त प्रतीकों’ के सार के खिलाफ काम करेगा। 

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