Delhi High Court: एनटीके पार्टी को झटका, हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग की नीति के फैसले को रखा बरकरार, जानें मामला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Tue, 05 Mar 2024 07:55 AM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने तमिलनाडु स्थित ‘नाम तमिलर काची’ (एनटीके) नामक राजनीतिक दल की याचिका खारिज कर दी। गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को मुफ्त चुनाव प्रतीकों के आवंटन के लिए निर्वाचन आयोग पहले आओ-पहले पाओ मानदंड को उचित ठहराते हुए बरकरार रखा है।
विज्ञापन
Delhi high court
- फोटो : फाइल फोटो