दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाल जमात से जुड़े सभी लोगों को रिहा करने की अपील, कल होगी सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक याचिका डालकर तब्लीगी जमात से जुड़े सभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन लोगों को क्वारंटीन के नाम पर हिरास्त में लिए 35 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में अब इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई करेगा।
Plea moved in Delhi High Court seeking immediate release of all persons related to Tabligi Jamaat, alleging that they are detained for more than 35 days in the name of quarantine centers. Matter to be heard tomorrow. pic.twitter.com/MFx6Kc0tIz
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— ANI (@ANI) May 14, 2020
तब्लीगी जमात से जुड़ी एक और याचिका पर 28 मई को होनी है सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 28 मई तक टाल दी है। बुधवार को इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने याचिका का विरोध किया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस याचिका पर सुनवाई की।
इस बीच दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा और वकील चैतन्य गोसैन ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच सही तरीके से और निष्पक्ष रूप से कर रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि याची के पास इस याचिका को दायर करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।
इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले की जांच एनआईए से करवाने के लिए वह अपनी याचिका के समर्थन में अपना जवाब दायर करें। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई को 28 मई के लिए स्थगित कर दिया।