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दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाल जमात से जुड़े सभी लोगों को रिहा करने की अपील, कल होगी सुनवाई

Thu, 14 May 2020 04:12 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 14 May 2020 04:12 PM IST
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Delhi high court to hear plea tomorrow which seek release of people related to tablighi jamaat arrested for 35 days
दिल्ली उच्च न्यायालय - फोटो : ANI

दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक याचिका डालकर तब्लीगी जमात से जुड़े सभी हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करने की अपील की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि इन लोगों को क्वारंटीन के नाम पर हिरास्त में लिए 35 दिन से ज्यादा हो गए हैं, ऐसे में अब इन्हें रिहा किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट इस मामले पर शुक्रवार को अगली सुनवाई करेगा।

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तब्लीगी जमात से जुड़ी एक और याचिका पर 28 मई को होनी है सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट ने तब्लीगी जमात के प्रमुख मौलाना साद के मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से करवाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 28 मई तक टाल दी है। बुधवार को इस याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने याचिका का विरोध किया था। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने वीडियो कांफ्रेंस के जरिए इस याचिका पर सुनवाई की।



इस बीच दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा और वकील चैतन्य गोसैन ने याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस मामले की जांच सही तरीके से और निष्पक्ष रूप से कर रही है। इसके साथ उन्होंने कहा कि याची के पास इस याचिका को दायर करने के लिए कोई ठोस आधार नहीं है।

इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस मामले की जांच एनआईए से करवाने के लिए वह अपनी याचिका के समर्थन में अपना जवाब दायर करें। इसके साथ ही पीठ ने मामले की सुनवाई को 28 मई के लिए स्थगित कर दिया।

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