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केजरीवाल के धरने पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा-आप इस तरह किसी के घर में घुसकर धरना नहीं दे सकते

Mon, 18 Jun 2018 12:25 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 18 Jun 2018 12:25 PM IST
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delhi high court slams kejriwal for seating on protest at lg house not way to strike at ones home
Arvind Kejriwal
पिछले आठ दिनों से दिल्ली के उपराज्यपाल के वेटिंग रूम में चल रहे मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के धरने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि आप इस तरह से किसी के घर या दफ्तर में घुसकर धरना या हड़ताल नहीं कर सकते।
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गौरतलब है कि केजरीवाल के धरने पर बैठने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने एक याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई अदालत ने सोमवार को तय की थी। इसी की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के धरने पर सख्त टिप्पणी की।
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कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील से कहा कि इसे आप धरना या हड़ताल नहीं कह सकते। आप किसी के दफ्तर या घर में घुसकर इस तरह धरना नहीं दे सकते।
  इससे पहले जब सुनवाई शुरू हुई तो दिल्ली सरकार के वकील ने अदालत को बताया कि, दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कल ये बात स्वीकार की थी कि वो मंत्रियों द्वारा बुलाई जा रही बैठक में भाग नहीं ले रहे।

इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील से कहा कि, मुद्दा ये है कि आप धरने पर बैठे हैं। आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप इस तरह के धरने पर बैठें?

तब दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि यह व्यक्तिगत फैसला है।

फिर अदालत ने फिर पूछा कि किसने इसे अधिकारिक मान्यता दी? किसने इसकी इजाजत दी?

इसके बाद ही कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आप इस तरह किसी के घर में घुसकर जबरन धरना नहीं दे सकते।

 
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