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धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई-छंटाई: सोसाइटी ने डाली याचिका, DCP से लेकर वन अधिकारी तक को नोटिस; जानें क्या कहा

Mon, 10 Mar 2025 08:32 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 10 Mar 2025 08:32 AM IST
सार

दिल्ली में हाईकोर्ट के आदेश के बाद पेड़ों की कटाई पर रोक है। वहीं रानी बाग थाने के अंदर गैरकानूनी तरीके से पेड़ों की छंटाई और कटाई की जा रही। अवमानना याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।

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Delhi High Court seeks response on contempt petition filed against cutting of tree at Rani Bagh police station
दिल्ली में पेड़ों की कटाई - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रानी बाग थाने के अंदर गैरकानूनी तरीके से पेड़ की छंटाई व काटने के विरुद्ध दायर अवमानना याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति धर्मेश शर्मा की पीठ ने मामले पर बाहरी दिल्ली उपायुक्त, एसएचओ रानी बाग, जिला वन अधिकारी समेत अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि एसएचओ रानी बाग और अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है। इस पर पीठ ने उक्त कार्यवाही संबंधी रिकार्ड को पेश करने का आदेश देते हुए सुनवाई 28 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी। 

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अदालत ने उक्त आदेश जनसेवा सोसाइटी द्वारा दायर याचिका पर दिया। याचिका में अधिकारियों के विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई थी। कहा गया कि पेड़ों की कटाई व छंटाई पर रोक लगाने के संबंध में हाईकोर्ट ने 29 मई 2023 को आदेश पारित किया था। हालांकि, इसके बावजूद रानी बाग थाने में पेड़ों की कटाई की गई।

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