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कोविड-19ः नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस को किसने दिया जुर्माना लगाने का अधिकार, कोर्ट ने मांगा जवाब

Tue, 28 Jul 2020 05:13 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 28 Jul 2020 05:13 PM IST
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Delhi high court seeks reply from delhi government who gave the right to delhi police to take fine of covid 19
कोरोना का चालान काटते पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला

दिल्ली उच्च न्यायालय ने उप-निरीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारियों को कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली सरकार से मंगलवार को जवाब मांगा।

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मुख्य न्यायधीश डी. एन. पटेल और न्यायाधीश प्रतीक जैन की एक पीठ ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर याचिका पर उससे जवाब मांगा है। यह याचिका वकील सोनिया राणा ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि किसी मामले में दंड स्वरूप जुर्माना कोई पुलिस अधिकारी नहीं बल्कि न्यायाधीश ही लगा सकते हैं।
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पीठ ने हालांकि इस नियम पर अभी रोक लगाने के लिए कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। राणा की ओर से पेश हुए वकील धनंजय सिंह शहरावत ने दलील दी कि नियमों में इस तरह के प्रावधान नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।
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दिल्ली महामारी रोग (कोविड-19 का प्रबंधन) के तहत 2020 के नियम के अनुसार अधिकृत व्यक्ति को कोविड-19 से जुड़े नियमों के उल्लंघन पर पहली बार 500 रुपये और ऐसा दोबारा करने पर 1000 रुपया का जुर्माना लगाने का अधिकार है। याचिका में पुलिस अधिकारियों को जुर्माना लगाने का अधिकार देने वाले प्रावधान रद्द करने की मांग की गई है।

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