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Delhi NCR News: दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट के अनुरोध पर केंद्र से मांगी सहायता

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Jan 2026 08:12 PM IST
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- नीरव मोदी के बैंक ऑफ इंडिया मुकदमे में दिल्ली निवासी गवाह की जांच के लिए
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटेन की किंग्स बेंच डिवीजन (सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स) के अनुरोध पर केंद्र सरकार से सहायता मांगते हुए नोटिस जारी किया है। यह अनुरोध देश से भागे हुए हीरा व्यापारी नीरव मोदी और फायरस्टार डायमंड एफजेडई के खिलाफ बैंक ऑफ इंडिया के अनपेड लोन मामले में दिल्ली निवासी गवाह अनिमेश बरुआ की गवाही दर्ज करने के लिए किया है।



न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की एकल पीठ ने सोमवार को इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा तथा अमित तिवारी से इस मुद्दे की जांच कर भविष्य की कार्रवाई पर सहायता देने को कहा। अदालत ने कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं मिलता, जिसमें विदेशी अदालत की संचार के आधार पर बिना किसी पक्ष के आवेदन के कार्रवाई की गई हो। यह मामला बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नीरव मोदी और उनकी कंपनी फायरस्टार डायमंड एफजेडई (फायरस्टार इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड) के खिलाफ ब्रिटेन की अदालत में चल रहे अनपेड लोन के मुकदमे से जुड़ा है। ब्रिटेन की सुप्रीम कोर्ट ने भारत के विधि मंत्रालय को पत्र लिखकर दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि दिल्ली क्षेत्र में रहने वाले गवाह अनिमेश बरुआ की जांच (गवाही) दर्ज करने में सहायता की जाए। यह पत्र विधि मंत्रालय द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट को अग्रेषित किया गया।
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