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Delhi : स्वत: संज्ञान याचिका पर हाईकोर्ट का निर्देश- दिव्यांगों को रेलवे स्टेशन पर मुफ्त व्हीलचेयर दिलाएं
Wed, 22 Nov 2023 06:01 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Wed, 22 Nov 2023 06:01 AM IST
सार
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ 2017 की स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने रेलवे को स्टेशनों पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर सुविधा सहित मुफ्त सहायता देने का निर्देश दिया है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन व जस्टिस मिनी पुष्करणा की पीठ 2017 की स्वत: संज्ञान याचिका पर सुनवाई कर रही है।
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एक रिपोर्ट सामने आई थी कि दिव्यांगों के लिए एक विशेष डिब्बे का दरवाजा बंद कर दिया गया था, जिससे एक युवक दिल्ली विवि एमफिल की परीक्षा देने से चूक गया था। न्यायमित्र एसके रुंगटा ने कहा, व्हीलचेयर तक पहुंचने की सुविधा सभी महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों पर उपलब्ध है, लेकिन यह 250 रुपये के भुगतान पर है, जो दिव्यांगों को दी गई रियायत को ध्यान में रखते हुए ट्रेन किराए से भी अधिक है।
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