फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi: High Court said- pension will have to be given in case of disability

Delhi : हाईकोर्ट ने कहा- दिव्यांगता होने पर भी देनी होगी पेंशन, रक्षा मंत्रालय की 200 से अधिक याचिकाएं खारिज

Sun, 06 Jul 2025 03:55 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 06 Jul 2025 03:55 AM IST
सार

अदालत ने अहम फैसले में कहा कि सेना व सशस्त्र बलों में सेवा देने के दौरान बीमारी या अन्य कारण से भी दिव्यांगता आने पर संबंधित कर्मी विकलांगता पेंशन का हकदार होगा। 

विज्ञापन
Delhi: High Court said- pension will have to be given in case of disability
Delhi High Court - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली रक्षा मंत्रालय की 200 से अधिक याचिकाएं खारिज कर दीं। अदालत ने अहम फैसले में कहा कि सेना व सशस्त्र बलों में सेवा देने के दौरान बीमारी या अन्य कारण से भी दिव्यांगता आने पर संबंधित कर्मी विकलांगता पेंशन का हकदार होगा। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा कि दिव्यांगता पेंशन कोई उदारता नहीं, बल्कि सैन्यकर्मियों के बलिदान की उचित स्वीकृति है। वे कठिन परिस्थितियों में परिवार व सुख-सुविधाओं से दूर रहते हैं, ऐसे में दिव्यांग होने पर उन्हें पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन


रक्षा मंत्रालय ने अपीलों में तर्क दिया था कि दिव्यांगता की शुरुआत उस समय हुई, जब कर्मी संघर्ष वाले नहीं, बल्कि शांति क्षेत्र में तैनात थे। अगर रक्षा कर्मी किसी जीवनशैली संबंधी बीमारी का शिकार हुआ है, तो उसे दिव्यांगता पेंशन नहीं दी जानी चाहिए।
विज्ञापन
विज्ञापन


जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की पीठ ने कहा कि दिव्यांगता पेंशन देना उदारता का कार्य नहीं है। भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को दिव्यांगता पेंशन देने का मकसद उन लोगों को आवश्यक वित्तीय सहायता देना है, जो सेवा शर्तों के चलते सेवा के दौरान दिव्यांगता या बीमारी का शिकार हो गए हैं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed