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Delhi High Court: 15 लाख का मुआवजा मांगने वाली याचिका खारिज, राजधानी की खराब वायु प्रदूषण को बनाया था आधार

Tue, 06 Sep 2022 04:47 AM IST
अनुराग सक्सेना अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 06 Sep 2022 04:47 AM IST
सार

न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मुआवजे की मांग करने वाले विधि छात्र शिवम पांडे से कहा कि आपने अपने निजी नुकसान को लेकर किसी अस्पताल या डाक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। आपने सामान्य तौर कर कह दिया कि प्रदूषण के कारण नुकसान हुआ है। अपने पक्ष में तथ्य पेश नहीं किया है।

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Delhi High Court rejects Petition seeking compensation of 15 lakhs for poor air
दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका - फोटो : ANI-फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में वायु प्रदूषण के आधार पर 15 लाख रुपए का मुआवजा मांगने वाली याचिका खारिज कर दी।

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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने मुआवजे की मांग करने वाले विधि छात्र शिवम पांडे से कहा कि आपने अपने निजी नुकसान को लेकर किसी अस्पताल या डाक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं दी है। आपने सामान्य तौर कर कह दिया कि प्रदूषण के कारण नुकसान हुआ है। अपने पक्ष में तथ्य पेश नहीं किया है। अदालत ने यह कहते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी।

अदालत ने इसके साथ ही मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा कि एक अदालत गरिमामय जगह होता है। यह जगह ऐसी नहीं है कि आप याचिका अपने बायोडाटा या रिज्यूम में बढ़ोतरी के लिए उसका उसका उपयोग करें। अगली बार से आप गंभीर मुद्दा को लेकर याचिका दाखिल करें तो आपका स्वागत है।
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विधि छात्र ने सुनवाई के दौरान कहा कि ऐसी तमाम रिपोर्ट हैं जो बताती हैं कि वायु प्रदूषण के कारण किसी व्यक्ति की जीवन क्षमता लगभग पांच से नौ साल तक कम हो जाती है। याचिका में कहा गया था कि वायु प्रदूषण कई बीमारियों की जड़ है और यह फेफड़ों की गंभीर बीमारी भी पैदा कर सकता है।

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