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Bajrang Punia: पहलवान बजरंग पुनिया को राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार, नाडा को नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Wed, 11 Sep 2024 09:32 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 11 Sep 2024 09:32 PM IST
सार

वकील ने कहा कि पूनिया ने कभी भी अपना नमूना देने से मना नहीं किया, बल्कि नाडा अधिकारियों से पिछले ड्रग परीक्षणों में एक्सपायर किट के इस्तेमाल के बारे में अपनी शिकायतों के बारे में अपडेट करने के लिए कहा था।

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Delhi High Court refuses to give relief to wrestler Bajrang Punia
बजरंग पूनिया - फोटो : PTI

विस्तार

उच्च न्यायालय ने बुधवार को पहलवान बजरंग पूनिया को निलंबन पर राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने फिलहाल पूनिया की निलंबन को चुनौती याचिका पर नाडा को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले की अगली सुनवाई अक्तूबर में तय की है। पूनिया के वकील ने अंतरिम राहत के लिए अनुरोध किया गया था, लेकिन न्यायालय ने कोई निर्देश देने से इनकार कर दिया।

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वकील ने कहा कि पूनिया ने कभी भी अपना नमूना देने से मना नहीं किया, बल्कि नाडा अधिकारियों से पिछले ड्रग परीक्षणों में एक्सपायर किट के इस्तेमाल के बारे में अपनी शिकायतों के बारे में अपडेट करने के लिए कहा था। वरिष्ठ वकील ने कहा कि पूनिया आज भी अपना नमूना देने के लिए तैयार हैं और अगर वह आगामी सीनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भाग लेने में असमर्थ हैं, तो यह उनके करियर का अंत होगा। पीठ ने कहा कि याचिका में अंतरिम राहत की कोई दलील नहीं है। इस बीच नाडा की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि एक पैनल पहले ही गठित किया जा चुका है जो मामले में अंतिम सुनवाई करेगा।

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