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Delhi: कुलदीप सिंह सेंगर को हाईकोर्ट से झटका, अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

Fri, 17 Jan 2025 02:22 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Fri, 17 Jan 2025 02:22 PM IST
सार

भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। 

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Delhi High Court refuses to extend the interim bail of Kuldeep Singh Sengar
कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार को कोर्ट ने सेंगर की अंतरिम जमानत बढ़ाने से इनकार कर दिया। बता दें कि पांच दिसंबर को कोर्ट ने मेडिकल आधार पर सेंगर की दो हफ्ते की अंतरिम जमानत मंजूर की थी। इसके बाद जमानत की अवधि को जनवरी तक के लिए बढ़ा दिया गया था।

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इससे पहले 20 दिसंबर को मामले की सुनवाई में न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की पीठ ने सेंगर से मिलने आने वाले आगंतुकों की बड़ी संख्या को देखते हुए समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दी थी। सेंगर के वकील ने अदालत को बताया था कि सेंगर के अस्वस्थ होने तथा पूर्व विधायक होने के कारण उनके कई शुभचिंतक हैं। अदालत में उपस्थित पीड़िता की मां ने भी सेंगर को दी गई चिकित्सा राहत पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी।

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यह है मामला
गौरतलब है, भाजपा से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर साल 2017 में उन्नाव में नाबालिग लड़की का अपहरण और उसका दुष्कर्म करने के लिए आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता और अन्य लोगों को एक अगस्त 2019 को सीआरपीएफ की सुरक्षा देने का आदेश दिया था। कोर्ट ने घटना के संबंध में दर्ज सभी पांच मामलों को लखनऊ की अदालत से दिल्ली की एक अदालत में स्थानांतरित कर दिया था। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये देने का भी आदेश दिया था।

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