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हाईकोर्ट: पहलवान सुशील कुमार केस में मीडिया पर रिपोर्टिंग पर रोक नहीं, याचिका सुनने से किया इनकार

Fri, 28 May 2021 11:18 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Fri, 28 May 2021 11:18 AM IST
सार

पेश याचिका एलएलबी के एक छात्र ने दायर की थी। याची का कहना है कि सुशील कुमार के करियर और प्रतिष्ठा को सागर पहलवान हत्या मामले में मीडिया रिपोर्टिंग से नुकसान हुआ है।

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Delhi high court refuse to put stay on media reporting on wrestler sushil kumar case regarding sagar dhankar murder case
पहलवान सुशील कुमार - फोटो : सुशील के इंस्टाग्राम अकाउंट से

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट ने पहलवान सुशील कुमार की मां की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। इस याचिका में सुशील कुमार केस में मीडिया रिपोर्टिंग रोकने और आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग के लिए नियम तय करने की अपील की गई थी। अदालत ने इस मामले में सुनवाई से इनकार करते हुए सुशील कुमार केस की मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
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