फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   delhi high court orders union and delhi government to consider period paid leave plea as report and take right decision

माहवारी के दौरान पेड लीव वाली याचिका पर व्यावहारिक निर्णय ले केंद्र और दिल्ली सरकार

Tue, 24 Nov 2020 11:37 AM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 24 Nov 2020 11:37 AM IST
विज्ञापन
delhi high court orders union and delhi government to consider period paid leave plea as report and take right decision
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वे महिला कर्मचारियों और श्रमिकों को हर महीने उनकी माहवारी के समय सवैतनिक अवकाश देने की मांग वाली याचिका को प्रतिवेदन के तौर पर देखें। इस याचिका में हर वर्ग के कार्यक्षेत्र में महिलाओं को माहवारी के दौरान सवैतनिक अवकाश देने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।
विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और प्रतीक जालान की पीठ ने दिल्ली लेबर यूनियन की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिकाकर्ता की ओर से वकील राजीव अग्रवाल ने कहा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के दफ्तरों में महिला कर्मियों की संख्या काफी है।
विज्ञापन


वर्तमान में महिलाएं हर क्षेत्र में नौकरी कर रही हैं, चाहे वे कुशल श्रमिक के रूप में हों, अकुशल श्रमिक के रूप में या अधिकारी के रूप में। इन महिला श्रमिकों को स्थायी और अस्थायी या संविदा के आधार पर रोजगार दिया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका में कहा गया था कि महिलाओं की बायोलॉजिकल जरूरत की वजह से उन्हें बाकी कर्मचारियों से अलग सुविधाएं दी जानी चाहिए। याचिका में मांग की गई कि महिलाओं को माहवारी के समय अलग और स्वच्छ शौचालय की सुविधा देने के अलावा उन्हें कैजुअल लीव या वेतन सहित छुट्टी दी जाए। माहवारी के समय महिलाकर्मियों को मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने की मांग की गई थी।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed