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धार्मिक नाम वाली पार्टियों के मुद्दे पर चुनाव आयोग को नोटिस, भाजपा नेता ने दायर की याचिका

Thu, 18 Jul 2019 06:26 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Thu, 18 Jul 2019 06:26 AM IST
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Delhi High court issues notice to ECI on political parties with religious names
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

हाईकोर्ट ने राजनीतिक पार्टियों के नाम धर्म, जात-पांत, भाषा आदि के नाम से रखने पर रोक की मांग करने वाली जनहित याचिका पर केंद्र सरकार व चुनाव आयोग को नए सिरे से नोटिस जारी किया है। याचिका में मांग की गई है कि ये पार्टियां तीन महीने में अपने नाम में परिवर्तन नहीं करती हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए। 

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति सी. हरिशंकर की खंडपीठ ने केंद्र सरकार व चुनाव आयोग से चार हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई के लिए पांच नवंबर की तारीख तय की गई है। खंडपीठ ने 24 मई को भी नोटिस जारी किया था, लेकिन यह बात उस दिन के आदेश में नहीं आई थी। इसलिए केंद्र व आयोग की ओर से जवाब दाखिल नहीं किया गया। चुनाव आयोग के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि नाम या चिन्ह से संबंधित कोई विवाद या मुद्दा होता है तो उस पर पंजीकरण के समय ही विचार कर लिया जाता है।
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पेश जनहित याचिका में यह भी आग्रह किया गया है कि इस पर विचार किया जाए कि किसी दल का झंडा तिरंगे से मिलता-जुलता न हो। यह पार्टियां अपना झंडा नहीं बदलती हैैं तो पंजीकरण रद्द किया जाए। याची का कहना है कि इस समय देश में हिंदू सेना, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहाद मुसलीमीन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग समेत कई राजनीतिक दल है, जिनके नाम धर्म, जाति, भाषाई अर्थ वाले हैं। इसके अलावा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा काफी हद तक तिरंगे से मिलता-जुलता है। यह कानूनी रूप से गलत है।

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