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Jahangirpuri Violence: हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी जाहिद को दी जमानत, 17 अप्रैल से था हिरासत में

Thu, 25 Aug 2022 08:51 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: आकाश दुबे Updated Thu, 25 Aug 2022 08:51 PM IST
सार

न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता जाहिद की किसी भी सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं हो पाई है। वह लगभग 18-19 वर्ष की आयु का है और 17 अप्रैल से हिरासत में है।

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Delhi High Court grants bail to Zahid accused in Jahangirpur violence case
जहांगीरपुरी हिंसा - फोटो : ANI

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले के 19 वर्षीय आरोपी जाहिद को नियमित जमानत प्रदान कर दी। उसे इस साल की शुरुआत में हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुए दिल्ली दंगों के सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

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न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अपने फैसले में कहा कि याचिकाकर्ता जाहिद की किसी भी सीसीटीवी फुटेज में पहचान नहीं हो पाई है। वह लगभग 18-19 वर्ष की आयु का है और 17 अप्रैल से हिरासत में है। मामले में आरोप पत्र दायर किया गया है, इसलिए याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच पूरी हो गई है।

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