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Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को दी अग्रिम जमानत, इस मामले में हैं आरोपी
Wed, 23 Jul 2025 11:14 PM IST
अनुज कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Wed, 23 Jul 2025 11:14 PM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला न्यूजक्लिक द्वारा कथित तौर पर चीन समर्थक प्रचार के लिए फंडिंग से संबंधित है।
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कोर्ट रूम (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को न्यूजक्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर अपनी खबरों के जरिए चीन समर्थक प्रचार करने के लिए कथित तौर पर धन प्राप्त करने का आरोप है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी उन्हें इसी तरह की राहत दी थी।
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कोर्ट ने पुरकायस्थ की याचिकाओं पर यह आदेश सुनाया। इसके अलावा, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज मामले में न्यूजक्लिक के निदेशक प्रांजल पांडे को भी अग्रिम जमानत दी।
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वर्ष 2021 में हाई कोर्ट ने इन मामलों में पुरकायस्थ और पांडे को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। ईओडब्ल्यू ने आरोप लगाया है कि न्यूजक्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान वर्ल्डवाइड मीडिया होल्डिंग्स जो यूएसए की कंपनी है से 9.59 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया, जो संबंधित कानून का उल्लंघन है।
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