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दिल्ली: अदालत ने पॉक्सो मामले में दोषी कैदी को भाई की शादी में शामिल होने की मंजूरी दी

Thu, 24 Jun 2021 03:06 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 24 Jun 2021 03:06 PM IST
सार

जस्टिस अनूप जे भम्भानी की अवकाशकालीन पीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को सादे कपड़े में जेल या पुलिस अधिकारी गुरुवार को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक अपने बड़े भाई की शादी समारोह में शामिल होने के लिए लेकर जाएं।

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Delhi high court gives permission to attend brother marriage to pocso act convict
delhi high court - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली हाई कोर्ट ने बाल यौन संरक्षण अपराध (पॉक्सो) मामले में 10 साल की कठोर जेल सजा काट रहे एक व्यक्ति को अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने की मंजूरी दे दी है।

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जस्टिस अनूप जे भम्भानी की अवकाशकालीन पीठ ने निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता को सादे कपड़े में जेल या पुलिस अधिकारी गुरुवार को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक अपने बड़े भाई की शादी समारोह में शामिल होने के लिए लेकर जाएं।
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याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ऐश्वर्या राव ने हाईकोर्ट को बताया कि यह अर्जी पहले ही दायर की गई थी, लेकिन यह सुनवाई के लिए अब सूचीबद्ध हुई है, जब याची ने दिल्ली हाईकोर्ट की कानूनी सेवा समिति के जेल संबंधी वकील के जरिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
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अतिरिक्त लोक अभियोजक ने दलील दी कि सजा के अंतरिम निलंबन के लिए जो आधार दिया गया है उसकी पूर्व पुष्टि की जा चुकी है और यह पुष्ट है कि अपीलकर्ता के बड़े भाई की शादी 24 जून को होनी है लेकिन होने वाली दुल्हन के परिवार से पुष्टि नहीं की जा सकी है।

उन्होंने अदालत को बताया कि अपीलकर्ता के पिता ने पुलिस अधिकारियों को दुल्हन के परिवार से पुष्टि कराने से यह कहते हुए रोक दिया कि अगर उनके परिवार को पता चला कि अपीलकर्ता जेल में है तो वे शायद शादी न करे।


दलीलों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने 23 जून के अपने आदेश में कहा, ‘शादी के 24 जून को होने पर विचार करते हुए राव ने कहा कि अपीलकर्ता को शादी में शामिल होने के लिए हिरासत में भेजा जा सकता है। इसके अनुसार यह निर्देश दिया जाता है कि जेल/पुलिस अधिकारी सादे कपड़ों में अपीलकर्ता को 24 जून 2021 को सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए लेकर जाए और उसी दिन उसे वापस जेल में लाया जाए।’

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