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जम्मू-कश्मीर: केंद्र सरकार के फैसले पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर, दो अलगाववादी समूहों पर प्रतिबंध रहेगा जारी
Tue, 02 Jul 2024 07:53 AM IST
अनुज कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: अनुज कुमार
Updated Tue, 02 Jul 2024 07:53 AM IST
सार
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो अलगाववादी समूहों पर प्रतिबंध की पुष्टि की है। एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले दो न्यायिक न्यायाधिकरणों ने यह आदेश सुनाया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : ANI
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने दो पाकिस्तान समर्थक समूहों को प्रतिबंधित संगठन घोषित करने के सरकार के फैसले को मंजूरी दे दी है। हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले दो न्यायिक न्यायाधिकरणों ने यह फैसला सुनाया है। इन दो संगठनों के नाम तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर (टीईएच) है।
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यह आदेश 22 जून को हाईकोर्ट के न्यायाधीश सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाले पीठ ने सुनाया। तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर (टीईएच) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गैरकानूनी घोषित करने की पुष्टि हो चुकी है।
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जानकारी के लिए बता दें कि इस संगठन की स्थापना दिवंगत अलगाववादी सैयद अली शाह गिलानी द्वारा की गई थी। तहरीक-ए-हुर्रियत, जम्मू और कश्मीर (टीईएच) को भारत सरकार द्वारा 31 दिसंबर 2023 को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दी गई थी। केंद्र ने 16 जनवरी, 2024 को न्यायाधिकरण का गठन किया था।
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