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मानहानि मामले में केजरीवाल के खिलाफ दायर शिकायत की सुनवाई पर अदालत ने लगाई रोक
Tue, 10 Dec 2019 12:37 PM IST
प्राची प्रियम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Tue, 10 Dec 2019 12:37 PM IST
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अरविंद केजरीवाल
- फोटो : आप ट्विटर अकाउंट
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपराधिक मानहानि के मामले में दायर की गई शिकायत की सुनवाई पर मंगलवार को उच्च न्यायालय रोक लगा दी। इसके साथ ही न्यायाधीश सुरेश कैत ने राज्य और शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन को नोटिस भी जारी किया है।
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Delhi High Court stays proceeding against Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal in connection with a criminal defamation complaint filed against him for 'retweeting a defamatory video against PM Modi'. (file pic) pic.twitter.com/00GYGhEsx0
— ANI (@ANI) December 10, 2019विज्ञापन
बता दें कि मई 2018 में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को रिट्वीट किया था। इसके बाद उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।
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केजरीवाल ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हुए इस मामले में उनके खिलाफ आरोपी के तौर पर जारी समन को खारिज करने की मांग की थी और निचली अदालत के दो आदेशों को भी चुनौती दी थी। इससे पहले निचली अदालत ने उनके खिलाफ जारी समन को खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।