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सरकारी खजाने से जेठमलानी को फीस देने के मामले में HC ने केजरीवाल को दी राहत

Mon, 17 Apr 2017 04:00 PM IST
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 17 Apr 2017 04:00 PM IST
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Delhi HC refuses to hear plea against appearing Delhi CM in a defamation suit
- फोटो : SELF

राम जेठमलानी को सार्वजनिक पैसे से फीस देने के मामले में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पेशी के संबंध में दी गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है। 

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बता दें कि केजरीवाल ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने जिस मामले में अरविंद केजरीवाल के लिए कोर्ट में जिरह की थी उसकी फीस दिल्ली सरकार वहन करे।
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केजरीवाल की इस मांग के बाद काफी विवाद पैदा हो गया था जिसके बाद खुद जेठमलानी ने सफाई देते हुए कहा था कि असल में वो केजरीवाल से फीस नहीं लेना चाहते थे लेकिन दबाव के बाद उन्होंने 3 करोड़ से अधिक का बिल भेजा था।

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क्या है मामला

Delhi HC refuses to hear plea against appearing Delhi CM in a defamation suit

केंद्रीय वित्त मंत्री ने केजरीवाल समेत छह आप नेताओं पर 10 करोड़ रुपये का मानहानि दावा ठोका है। जेटली का आरोप है कि केजरीवाल व अन्य नेताओं ने उन पर डीडीसीए अध्यक्ष रहते हुए वित्तीय अनियमितता का झूठा आरोप लगाया। इस मामले में ही राम जेठमलानी अरविंद केजरीवाल की ओर से जिरह कर रहे हैं।

जेटली 2013 तक 13 साल तक डीडीसीए के अध्यक्ष थे। जेटली ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दिसंबर 2015 में पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि का आपराधिक व हाईकोर्ट में दीवानी मुकदमा दायर किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर 2016 को केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए निचली अदालत में मानहानि की शिकायत पर सुनवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। 

हाईकोर्ट ने 1 मार्च को केजरीवाल की याचिका खारिज करते हुए जेटली व उनके परिवार के लोगों के बैंक खातों की जानकारी देने से इनकार कर दिया था।

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