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Delhi : एलजी के अधिकारों को चुनौती देने वाले सात केस वापस लेगी दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
Fri, 23 May 2025 04:33 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 23 May 2025 04:33 AM IST
सार
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से दायर आवेदन को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : ANI
विस्तार
दिल्ली सरकार ने आप शासनकाल के दौरान उपराज्यपाल (एलजी) के अधिकारों को चुनौती देने वाले सात मामले वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इनमें यमुना सफाई से जुड़ा मामला भी शामिल है।
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जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने भाजपा के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की ओर से दायर आवेदन को शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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दिल्ली सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि शीर्ष कोर्ट में लंबित सात मामलों को वापस लेने की मांग की गई है, जिनमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, यमुना सफाई और अधिनियमों व अध्यादेशों की वैधता के खिलाफ कई समितियों में उपराज्यपाल के अधिकार को चुनौती दी गई है।
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भाटी ने कहा, इन मामलों के चलते अदालत को परेशान नहीं होना होगा। तत्कालीन आप सरकार की ओर से दायर मामले में शीर्ष अदालत ने जुलाई 2023 में एनजीटी के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें उपराज्यपाल को यमुना नदी के कायाकल्प से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति का प्रमुख बनाने के लिए कहा गया था।
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