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दिल्ली सरकार ने बार और क्लबों के लाइसेंस तीन महीने बढ़ाए
Sat, 12 Jun 2021 06:00 PM IST
विक्रांत चतुर्वेदी
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: विक्रांत चतुर्वेदी
Updated Sat, 12 Jun 2021 06:00 PM IST
सार
- हाल ही में दिल्ली सरकार की ओर से शराब की होम डिलिवरी को भी मंजूरी दी गई है
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : Pixabay
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विस्तार
दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानों, रेस्त्रां, बार और अन्य प्रतिष्ठानों के आबकारी लाइसेंस की अवधि तीन महीने और बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके बाद दिल्ली में अब इन सभी प्रतिष्ठानों के लाइसेंस 30 सितंबर तक बढ़ जाएंगे। हाल ही में दिल्ली सरकार की ओर से शराब की होम डिलिवरी को भी मंजूरी दी गई है।
दिल्ली आबकारी विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया है कि सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नाति अगले तीन महीने में लागू होने की संभावना है। आबकारी विभाग ने बताया है कि कि इस दौरान 30 जून तक खत्म होने जा रहे सभी लाइसेंस का नवीकरण किया जाएगा। आबकारी विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकृत शराब की सुगम व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया गया है। इस प्रकार से मौजूदा लाइसेंसों की अवधि के अनुसार एक जुलाई से अगले तीन महीने, यानी 31 सितंबर तक सभी प्रतिष्ठानों का आबकारी लाइसेंस बढ़ा दिया जाएगा।
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दिल्ली आबकारी विभाग ने बृहस्पतिवार को बताया है कि सरकार ने नई आबकारी नीति 2021-22 को मंजूरी दे दी है। नई आबकारी नाति अगले तीन महीने में लागू होने की संभावना है। आबकारी विभाग ने बताया है कि कि इस दौरान 30 जून तक खत्म होने जा रहे सभी लाइसेंस का नवीकरण किया जाएगा। आबकारी विभाग के अनुसार दिल्ली में अधिकृत शराब की सुगम व निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये यह निर्णय लिया गया है। इस प्रकार से मौजूदा लाइसेंसों की अवधि के अनुसार एक जुलाई से अगले तीन महीने, यानी 31 सितंबर तक सभी प्रतिष्ठानों का आबकारी लाइसेंस बढ़ा दिया जाएगा।
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