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Delhi: प्रीमियम बस सेवा योजना को सरकार की मंजूरी, निजी वाहनों को उपयोग कम करना और प्रदूषण कम करना उद्देश्य

Tue, 17 Oct 2023 03:42 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 17 Oct 2023 03:42 AM IST
सार

जारी अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक की पंजीकरण तिथि वाली किसी भी प्रीमियम बस को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा योजना में शामिल होने के लिए किसी भी नई प्रीमियम बस को मौजूदा उत्सर्जन नियमों का पालन करना होगा।

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Delhi government approves premium bus service scheme
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। सोमवार को अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि इसका उद्देश्य शहर के अंदर निजी वाहनों के उपयोग को कम करना और प्रदूषण रोकने में मदद करना है। बता दें सरकार ने अगस्त में दिल्ली मोटर व्हीकल्स लाइसेंस ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का मसौदा जारी किया था और लोगों से इस पर राय मांगी थी। दिल्ली सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के जरिये मध्यम व उच्च मध्यम वर्ग के लोग सार्वजनिक परिवहन का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

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जारी अधिसूचना की तारीख से तीन साल से अधिक की पंजीकरण तिथि वाली किसी भी प्रीमियम बस को इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा योजना में शामिल होने के लिए किसी भी नई प्रीमियम बस को मौजूदा उत्सर्जन नियमों का पालन करना होगा। फिर चाहे वे सीएनजी वाली वातानुकूलित बसें हो या फिर इलेक्ट्रिक बसें। वहीं, बसें बीएस-6 मानक के अनुरूप होनी चाहिए। इस योजना के अनुसार, एक जनवरी 2025 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा। यही नहीं इस तिथि के बाद किसी भी सीएनजी बस, फिर चाहे वह बीएस-6 मानक अनुरूप ही क्यों न हो, उसे भी योजना में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

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महिला यात्रियों की सुरक्षा करनी होगी सुनिश्चित
योजना के मुताबिक, एग्रीगेटर को महिला यात्रियों की सुरक्षा और रक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने होंगे और बसों के मोबाइल एप व वेब आधारित एप्लीकेशन पर एक पैनिक बटन सहित त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र मुहैया कराना होगा, जो हर समय काम करना चाहिए। इसके अलावा शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेंस (एपीआई) आधारित तौर-तरीके भी शामिल करने होंगे।

एग्रीगेटर को किराया तय करने की अनुमति
योजना में एग्रीगेटर को किराया तय करने की अनुमति दी गई है। हालांकि, इन बसों का न्यूनतम किराया दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की वातानुकूलित बसों के अधिकतम किराए से कम नहीं होना चाहिए।

एग्रीगेटर योजनाएं दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 एवं दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 जो मई में जारी की कई थीं। इनका फीडबैक अब अपने अंतिम चरण में है। हितधारकों से फीडबैक को शामिल करने के बाद, दोनों योजनाओं को जल्द ही सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। -कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री, दिल्ली सरकार

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