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महंगी हुई पढ़ाई: नए सत्र में स्कूलों की फीस में हो सकती है बढ़ोतरी, नर्सरी, केजी व पहली कक्षा की पहले ही बढ़ी

Sat, 04 Mar 2023 09:18 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 04 Mar 2023 09:18 PM IST
सार

शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बिना मंजूरी के फीस बढ़ाने की शिकायत मिलने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे में स्कूल के खिलाफ अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

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Delhi Directorate of Education seeks proposals from private schools built on government land to increase fees
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

दिल्ली में अप्रैल से स्कूलों में शुरू होने वाले नए सत्र में अभिभावकों को फीस का करंट लग सकता है। दरअसल, सत्र 2023-24 में स्कूलों में फीस बढ़ोतरी हो सकती है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने सरकारी एजेंसी से आवंटित जमीन पर बने स्कूलों से शैक्षणिक सत्र 2023-24 में फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव मांगे हैं। स्कूलों को ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से फीस बढ़ाने के लिए प्रस्ताव जरूरी दस्तावेजों व वित्तीय रिकॉर्ड के साथ छह मार्च से 27 मार्च तक भेजने हैं।

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शिक्षा निदेशालय के उप शिक्षा निदेशक (प्राइवेट स्कूल ब्रांच) जय प्रकाश की ओर से फीस संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए निजी स्कूलों को एक आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल की ओर से मैन्युअल रूप से प्रस्तुत किए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा। प्रस्ताव नहीं भेजने वाले स्कूलों को फीस बढ़ोतरी की अनुमति नहीं होगी। शिक्षा निदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी या दल के माध्यम से स्कूलों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों की जांच की जाएगी। प्रस्ताव के सही और जरूरी पाए जाने पर फीस बढ़ोतरी की अनुमति मिलेगी।

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बिना अनुमति फीस में बढ़ोतरी नहीं कर सकते स्कूल
स्कूलों को जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक उनके प्रस्ताव पर शिक्षा निदेशक द्वारा स्वीकृति नहीं दी जाती है, तब तक कोई भी फीस वृद्धि न करें। यदि स्कूल फीस बढ़ोतरी का प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं करता, तो वह शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए अपनी फीस में वृद्धि नहीं करेगा।

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बिना मंजूरी फीस बढ़ाई तो कार्रवाई
शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि बिना मंजूरी के फीस बढ़ाने की शिकायत मिलने पर इसे गंभीरता से लिया जाएगा। ऐसे में स्कूल के खिलाफ अदालत के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। साथ ही डीडीए से आग्रह कर स्कूल सोसायटी की लीज डीड भी रद की जा सकती है।

नर्सरी, केजी व पहली कक्षा की फीस पहले ही बढ़ी
स्कूलों का शैक्षणिक सत्र शुरू होने पर कई स्कूलों ने पहले ही फीस में बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 10 से 15 फीसदी तक की है। नर्सरी, केजी व पहली कक्षा में दाखिले हो चुके हैं। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूलों ने इन छोटी कक्षाओं के लिए भी मोटी फीस वसूली है। जबकि सत्र अभी अप्रैल में शुरू होना है।

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